कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने 16 स्टेशनों को बंद करना का ऐलान किया था. दिल्ली मेट्रो ने कल यानी 22 जुलाई को भी इन स्टेशनों को बंद रखा था. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है.
दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ, तो वे इस पर दखल देंगे.
किस याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI ने की ये टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में मेट्रो स्टेशन के अंदर वकील, वादियों और अदालत के कर्मचारियों को सीमित प्रवेश देने की अपील की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों की गैरहाजिरी के कारण आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर दोपर तक समाधान नहीं हुआ तो वो इस पर हस्तक्षेप करेंगे.
