नाबालिग के साथ रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कहा कि आसाराम को तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती है. हम पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुनेंगे. शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अभी हम आसाराम को जमानत नहीं दे सकते. हमें पहले राजस्थान सरकार पक्ष सुनना होगा. आसाराम एक प्रभावशाली हैसियत रखते हैं, जमानत पर सुनवाई करते हुए हमें यह भी देखना होगा.’
आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
आसाराम ने 2013 में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा मुकर्रर करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इसके साथ ही आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की भी मांग की है.
हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को रखा था बरकरार
राजस्थान हाई कोर्ट ने इस साल मई में दिए अपने फैसले में सह आरोपियों को बरी करते हुए आसाराम को गैंगरेप और POCSO एक्ट के कुछ प्रावधानों से बरी कर दिया था, लेकिन रेप के मामले में दोष साबित होने के लिए पुख्ता सबूत होने का हवाला देते हुए निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
