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व्हॉट्सएप मामले में सेबी ने कहा: सूचनाएं कंपनियों से ही लीक हुईं, कार्रवाई होगी
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- December 29, 2017
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सेबी ने महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियों को लीक करने वाली कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है. नियामक ने चेताया है कि इस मामले में ऑडिटर और अन्य सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जरूरत होने पर नियमों को सख्त किया जाएगा. निदेशक मंडल की बैठक के बाद बातचीत में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि हाल में व्हाट्सएप में सूचनाओं के लीक होने के मामले में यह साफ हो गया है कि ये सूचनाएं कंपनियों से ही लीक हुई हैं.
एक दिन पहले ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सिस बैंक से अपने सिस्टम को मजबूत करने और आंतरिक जांच कर जिम्मेदारी तय करने को कहा था. नियामक ने कहा कि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि बैंक में प्रक्रियाओं में खामी की वजह से ये सूचनाएं लीक हुई हैं. त्यागी ने कहा कि इस तरह की और कंपनियां हैं और इस बारे में जरूरी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर नियामक भेदिया कारोबार नियमों में संशोधन करेगा और उन्हें मजबूत करेगा.
यह पूछे जाने पर क्या ऑडिटर भी भेदिया हैं और सूचनाएं सार्वजनिक होने से पहले उन्हें इसकी जानकारी होती है, त्यागी ने कहा कि यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनपर भी कार्रवाई होगी.
एक्सिस बैंक के जून तिमाही के नतीजों से मिलता जुलता वॉट्सएप मैसेज
शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया था कि व्हॉट्सएप ग्रुप पर जो संदेश प्रसारित हो रहा है वह एक्सिस बैंक के जून तिमाही के नतीजों से मिलता जुलता है. एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजों की घोषणा 25 जुलाई को शाम 4:23 बजे हुई थी, जबकि यह संदेश 25 जुलाई को सुबह 9:12 बजे से ही चल रहा था.
एक्सिस बैंक को जांच को तीन महीने में पूरा करना होगा
सेबी ने कहा कि एक्सिस बैंक को जांच को तीन महीने में पूरा करना होगा और उसके सात दिन के भीतर रिपोर्ट सेबी को देनी होगी. जांच में यह तथ्य सामने आया है कि अप्रैल-जून, 2017 की तिमाही के एक्सिस बैंक के वित्तीय नतीजे आधिकारिक घोषणा से पहले व्हॉट्सएप पर लीक सूचना से या तो पूरी तरह मिलते जुलते हैं या उसके बेहद करीब हैं. सेबी ने इस बारे में जांच पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू की थी.
मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं कि विभिन्न व्हॉट्सएप ग्रुप पर कुछ कंपनियों के यूपीएसआई प्रसार में हैं. हालांकि, अभी इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है. इनमें एक्सिस बैंक भी शामिल था. नियामक ने इस बारे में कई बाजार इकाइयों के परिसरों सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई भी की थी. इस बारे में सेबी ने सबसे पहले एक्सिस बैंक को निर्देश दिया है. कई अन्य मामलों में भी जल्द निर्देश दिए जा सकते हैं.
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