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रुपे कार्ड-भीम ऐप से पेमेंट पर टैक्स का 20% कैशबैक, GST काउंसिल ने कैबिनेट की सिफारिश मानी
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- August 06, 2018
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जीएसटी काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट पर कैबिनेट की सिफारिशों को शनिवार को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने काउंसिल को रुपे कार्ड और भीम एप के जरिए डिजिटल पेमेंट पर रियायत देने की सिफारिश की. अब रुपे कार्ड और भीम ऐप से पेमेंट करने पर टैक्स में 20% छूट (अधिकतम 100 रुपए) मिलेगी. डिजिटल पेमेंट पर गठित जीएसटी मंत्रिसमूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बताया कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई जीएसटी परिषद की 29वीं बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल करने पर सहमति जताई.
उन्होंने कहा, “जीएसटी परिषद ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसीधारक किसानों को रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर कर में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपये होगा. बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है.” बता दें कि शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन राज्यों में लागू किया जाएगा जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे.
उन्होंने बताया कि सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई ) को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्रिसमूह का गठन किया गया है. इस मंत्रीसमूह की अनुशंसा पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले इस समूह में दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब और असम के वित्त मंत्री शामिल होंगे.
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