अपराध समाचार
जेल में बंद देशद्रोह का आरोपी सिमी सरगना चाहता है परीक्षा के लिए छूट
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- October 20, 2016
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देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे सिमी सरगना सफदर हुसैन नागौरी ने आज परीक्षा के लिए छूट की गुहार लगाई है. इंदौर की विशेष अदालत में अर्जी पेश कर उसने गुहार की कि प्रकरण की अगली तारीख 21 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच तय न की जाये. क्योंकि, इस अवधि में उसे जेल में आयोजित कुछ परीक्षाओं में बैठना है.
सत्र न्यायाधीश के सामने पेश हस्तलिखित आवेदन में अनुरोध किया
नागौरी ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बीके पालोदा के सामने पेश हस्तलिखित आवेदन में अनुरोध किया कि प्रकरण की अगली तारीख 21 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मुकर्रर न की जाये. क्योंकि, इस अवधि में उसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और कुछ अन्य पाठ्यक्रमों की जेल में आयोजित परीक्षाओं में शामिल होना है.
दालत नागौरी की अर्जी पर 21 अक्तूबर को फैसला करेगी
सिमी सरगना ने अपनी अर्जी में कहा कि देशद्रोह के मुकदमे के अन्य 10 आरोपियों में शामिल अहमद बेग को भी इन्हीं तारीखों में जेल में आयोजित एक परीक्षा में शामिल होना है. सरकारी वकील विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत नागौरी की अर्जी पर 21 अक्तूबर को फैसला करेगी. सिमी सरगना लम्बे समय से अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में बंद है.
जारी सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी के लिये इंदौर लाया गया
उसे देशद्रोह के मुकदमे की जारी सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी के लिये इंदौर लाया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बीपीएस परिहार ने 26 और 27 मार्च 2008 की दरम्यानी रात नागौरी समेत 13 सिमी कार्यकर्ताओं की इंदौर से गिरफ्तारी और उनसे जब्त सामान के बारे में आज अदालत में अपना बयान दर्ज कराया.
गिरफ्तारी के वक्त इन कार्यकर्ताओं के कब्जे से सात पिस्तौल मिली थी
गिरफ्तारी के वक्त इन कार्यकर्ताओं के कब्जे से सात पिस्तौल, 37 जिंदा कारतूस, जिहाद के संबंध में आपत्तिजनक उर्दू साहित्य और अन्य वस्तुएं जब्त की गयी थीं. मिश्रा ने बताया कि अभियोजन के एक अन्य गवाह कैलाश वर्मा ने अदालत में मौजूद सिमी के 10 कार्यकर्ताओं की पहचान की और कहा कि पुलिस ने उसके सामने इनसे हथियार और अन्य सामान जब्त किया था.
देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, देशद्रोह का आरोप
सिमी कार्यकर्ताओं के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 122 (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), धारा 124-ए (देशद्रोह) और धारा 153-बी (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और भाषण) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.
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