देश
BS-IV वाहनों पर SC का फैसला, 31 मार्च के बाद बिकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
बता दें कि बीएस का मतलब भारत स्टेज से है. इसका संबंध वाहनों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण से है. बीएस का लेवल वाहनों का प्रदूषण तय करता है. बीएस का लेवल जितना ज्यादा रहेगा, वाहन उतना ही कम प्रदूषण पैदा करेगा.
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से 31 मार्च के बाद ई-वाहन पोर्टल पर जिन वाहनों के विवरण अपलोड किए गए हैं, उनका डाटा मांगा है. अदालत ने कहा कि अगर वाहन को पोर्टल पर अपलोड किया गया है तो ही पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी और 31 मार्च 2020 के बाद बेचे जाने वाले बीएस-IV वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. बता दें कि ई-वाहन पोर्टल पर 17000 से अधिक वाहनों का विवरण अपलोड नहीं किया गया है.
अदालत ने कहा कि यह अदालत के आदेश की भावना का उल्लंघन होगा यदि हम लॉकडाउन खोलने के बाद BS-IV बिक्री की अनुमति देते हैं.
FADA की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अब इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
बता दें कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक बेचने की छूट दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर बेच सकते हैं.
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